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पैन[Pan]आवंटन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियों को आवेदक द्वारा सवयम ही सत्यापित करना होगा

पैन आवंटन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियों को आवेदक द्वारा सवयम ही सत्यापित करना होगा
Procedure for Pan Allotment Process to Undergo a Change with Effect from 3rd february, 2014
पैन आवंटन की प्रक्रिया 3 फरवरी, 2014 से बदल जाएगी। इस तिथि से प्रत्‍येक पैन आवेदक को पहचान प्रमाण-पत्र, निवास-पते का प्रमाण तथा जन्‍म तिथि के प्रमाण की स्‍वयं सत्‍यापित कॉपी(प्रति) सौंपनी होगी। आवेदक को पैन सहायता केन्‍द्रों के काउंटर पर जांच के लिए पहचान प्रमाण-पत्र, निवास-पते का प्रमाण तथा जन्‍म तिथि के प्रमाण की मूल प्रति भी प्रस्‍तुत करनी होगी। पैन सहायता केन्‍द्रों पर पैन आवेदन के साथ संलग्‍न पहचान प्रमाण-पत्र, निवास-पते का प्रमाण तथा जन्‍म तिथि के प्रमाण की स्‍वयं सत्‍यापित प्रतियों की जांच मूल दस्‍तावेजों से मिलाकर की जाएगी। पैन सहायता केन्‍द्र मूल प्रतियों की जांच के बाद उन्‍हें आवेदक को वापस कर देंगे