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हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर यादव की नियुक्ति रद्द की:अखिलेश सरकार को झटका

[इलाहाबाद,यूं पी]उच्च न्यायालय ने यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर यादव की नियुक्ति रद्द की :अखिलेश यादव सरकार को करारा झटका
उत्तर प्रदेश सरकार को आज उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे अनिल यादव की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग :यूपीपीएससी: अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मामले में ‘‘संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन’’ का दोषी ठहराया और इस नियुक्ति को ‘‘अवैध’’ करार देते हुए रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सतीश कुमार सिंह नामक व्यक्ति की जनहित याचिका नीत कई याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाओं में यादव की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी जिनका दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल विवादों में रहा है।
अदालत ने कहा कि यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 360 के ‘‘अधिकार से बाहर’’ थी जिसमें लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के दिशानिर्देश निर्धारित किये गए हैं।
अदालत ने तीखी टिपण्णी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यादव की नियुक्ति ‘‘मनमाने’’ एवं ‘‘अवैध’’ तरीके से करके ‘‘संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन’’ किया है। अदालत ने व्यवस्था दी कि नियुक्ति को ‘‘इसके द्वारा रद्द किया जाता है और दरकिनार किया जाता है