अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर सरकारी पकड़ बनाये रखने के लिए संचालन समिति का गठन : ७०% सदस्य सरकारी मंत्रालय से|
बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से जुड़े कार्यों की निगरानी और समन्वय के लिए केंद्र सरकार ने संचालन समिति के गठन का निर्णय लिया है जिसमे ७०% सदस्य सरकारी मंत्रालय से होंगे
वर्ष 2020 के ओलम्पिक खेलों तक देश में आयोजित होने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जुड़े कार्यों की निगरानी और समन्वय के लिए भारत सरकार ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सचिव (खेल) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति के गठन का फैसला किया है।इसमें अध्यक्ष और संयोजक के अलावा ८ सदस्य होंगे| इनमे ओलिंपिक संघ+राष्ट्रीय खेल परिसंघ+प्रमुख कोच के अलावा शेष सभी सदस्य सरकारी मंत्रालय से सम्बंधित होंगे|
समिति के सदस्यों के नाम और पद का ब्यौरा इस प्रकार है-
क्रम संख्या
श्रेणी/पद नाम
पद
[1].सचिव (खेल), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय=========अध्यक्ष[2]महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण=============सदस्य
[3].संयुक्त सचिव (खेल), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय====सदस्य[4].संयुक्त सचिव (विकास), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय==सदस्य
[5].संबंधित मामलों से जुड़े सरकारी पर्यवेक्षक==========सदस्य[6].राष्ट्रीय खेल परिसंघ के प्रतिनिधि================सदस्य
[7].भारतीय ओलम्पिक संघ के एक प्रतिनिधि===========सदस्य[8].आवश्यकतानुसार शामिल किया जाने वाला अन्य सदस्य==सदस्य
[9].संबंधित खेलों से जुड़े प्रमुख कोच==================सदस्य[10].कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण=====संयोजक
संचालन समिति के कार्य निम्नलिखित हैं-
1. संभावित प्रत्याशियों के नाम पर फैसला लेना।
2. हर तीन महीने में संभावित प्रत्याशियों के प्रदर्शन का आकलन करना और यह फैसला लेना कि किसे टीम में बनाए रखना है, निकाला जाना है या शामिल करना है।
3. भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक द्वारा किसी कारणवश नहीं सुलझाए जा सके मामलों को देखना।
4. अतिरिक्त कोष की व्यवस्था के साथ ही ऐसे मामलों को देखना जिन पर मंत्रालय द्वारा जल्दी फैसला लिया जाना है।
5. ऐसे किसी भी अन्य गतिविधियों की देखरेख करना, जो किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए जरूरी हों।
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