Ad

‘इज्‍जत’ मासिक सीजन टि‍कट लेने वाले निम्न आय वर्ग के दैनि‍क यात्रि‍यों के आवास और आय को सांसद से प्रमाणित कराना होगा

कल यानी 15 अक्‍तूबर, 2013 से ‘इज्‍जत’ मासिक सीजन टि‍कट लेने के इच्छुक निम्न आय वर्ग के दैनि‍क यात्रि‍यों को अपने आवास और आय के प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे|
भारतीय रेलवे ने ‘इज्‍जत’ मासिक सीजन टि‍कट का दुरूपयोग रोकने के लि‍ए कुछ और कदम उठाए‍ हैं ये नियम कल यानि १५ अक्टूबर से लागू होंगे
भारतीय रेलवे ने ‘इज्‍जत’ मासि‍क सीजन टि‍कट का दुरुपयोग रोकने के लि‍ए कुछ और कदम उठा‍ए हैं ताकि‍ इस स्‍कीम का फायदा नि‍म्‍न आय वर्ग के लोगों को वास्‍तवि‍क रूप से पहुंचाया जा सके। इन्‍हें प्रभावी बनाने के लि‍ए नि‍म्‍नलि‍खि‍त नि‍र्णय लि‍ए गए है:
[1]. इज्‍जत एमएसटी को हासि‍ल करने के लि‍ए यात्री को सबसे पहले स्‍थानीय सरकारी अधि‍कारि‍यों जैसे एसडीएम/एसडीओ/बीडीओ/तहसीलदार से आय प्रमाण-पत्र लेना होगा फि‍र‍लोक सभा सांसद से आय प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करना होगा
[2] उपरोक्‍त सरकारी अधि‍कारि‍यों से आय प्रमाण-पत्र लेने के बाद राज्‍य सभा सांसद और केन्‍द्रीय मंत्रि‍यों की सि‍फारि‍शों को डीआरएम के कार्यालय में प्रस्‍तुत कि‍याजानाचाहि‍ए
[3]उपरोक्‍त प्रमाण-पत्रों और फोटोयुक्‍त आवासीय प्रमाण-पत्र की एक कॉपी प्रस्‍तुत करने के बाद इज्‍जत एमएसटी जारी कि‍ए जाएंगे।
[4] आवासीय प्रमाण-पत्र के रूप में नि‍म्‍नलि‍खि‍त दस्‍तावेज स्‍वीकार्य है:
फोटो पहचान-पत्र सह-आवासीय प्रमाण-पत्र जैसे मतदाता पहचान–पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कि‍सी भी राष्‍ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी फोटोयुक्‍त पासबुक अथवा केन्‍द्र सरकार या कि‍सी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कि‍या गया फोटो पहचान-पत्र, फोटोयुक्‍त नि‍वास के पते की पुष्‍टि‍वाला प्रमाण-पत्र।
[5] रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 की घोषणाओं के मद्देनजर मात्र 25 रूपए मूल्‍य वाले इज्‍जत एमएसटी को जारी करने का फैसला लि‍या था। यह उन दैनि‍क यात्रि‍यों के लि‍ए है जि‍नकी मास‍कि‍आय 1500 रूपए से ज्‍यादा नहीं है और जो असंगठि‍त क्षेत्रों में कार्यरत है तथा जि‍न्‍हें अपने रोजगार के सि‍लसि‍ले में 100 कि‍मी तक की दूरी तय करनी पड़ती है।