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मनचाही गैस एजेंसी से जुड़ने और पेट्रोल पम्प से छोटे सिलेंडर खरीदने की सुविधा शुरू : चुनावी आदर्श आचार संहिता वाले ५ राज्यों में नही

मनचाही गैस एजेंसी से जुड़ने और पेट्रोल पम्प से छोटे सिलेंडर खरीदने की सुविधा शुरू : चुनावी आदर्श आचार संहिता वाले ५ राज्यों में नही पांच किलोग्राम के रसोई गैस सिलेन्‍डर बाजार भाव पर बेचने और उपभोक्‍ताओं को अंतर-कंपनी एलपीजी पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने की आज से शुरुआत की गई| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ता सशक्तिकरण के दो नए उपाय किये हैं|यह यौजना फिलहाल उन राज्यों में लागू होगे जिन पांच राज्यों में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है |
पेट्रोलियम मंत्री डा. वीरप्‍पा मोइली ने बंगलौर में पांच किलोग्राम के रसोई गैस सिलेन्‍डर बाजार भाव पर बेचने और उपभोक्‍ताओं को अंतर-कंपनी एलपीजी पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने की योजना का शुभारंभ किया।
छोटे सिलेन्‍डर कंपनी के स्‍वामित्‍व वाली खुदरा दुकानों (पेट्रोल पम्‍पों) पर मिल सकेंगे और इसके लिए कम से कम दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे। ये दोनों स्‍कीमें फिलहाल राज्‍यों के उन जिलों/शहरो में लागू नहीं होंगी जहां मतदान की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। छोटे सिलेन्‍डर बेचने की नई योजना ऐसे ग्राहकों के लिए वरदान सिद्ध होगी जो शिक्षा, रोजगार और अन्‍य प्रयोजनों से अन्‍यत्र प्रवास करते हैं। इसके लिए उन्‍हें स्‍थाई निवास प्रमाण प्रस्‍तुत करने जैसी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।
पोर्टेबिलिटी स्‍कीम के अंतर्गत उपभोक्‍ताओं को यह सुविधा दी गयी है कि वे अपने क्षेत्र के भीतर एलपीजी डिस्‍टब्‍यूटर बदल सकेंगे। तत्‍संबंधी विकल्‍प इलेक्‍ट्रानिक रूप में संबद्ध ओएमसी की वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा। इस सुविधा से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपने वर्तमान डीलर से खुश नहीं हैं।