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सितारा होटलों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली निशुल्क सुविधाओं को होटल की वैबसाइट पर भी अपलोड करना होगा

स्टार होटल्स द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली निशुल्क सुविधाओं को होटल की वैबसाइट पर भी अपलोड करना होगा |
पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होटल सेवाओं को ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए होटल वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण दिशानिर्देशों में संशोधन किये गए|
होटल सेवाओं को ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए होटल वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण दिशानिर्देशों में संशोधनों को पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. के. चिरंजीवी ने मंजूरी दे दी है। पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार उद्योग से सुझाव प्राप्त होने के बाद इन दिशानिर्देशों को यह मंजूरी दी गई है।
डॉ. के. चिरंजीवी के अनुसार दिशा निर्देशों में संशोधन का उद्देश्य होटलों में उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराना तथा आगमन पर या उससे पहले वहां ग्राहक के अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
पर्यटन मंत्री ने आशा प्रकट की कि संशोधित दिशा निर्देशों से होटलों को ग्राहकों के अधिक अनुकूल और आतिथ्य सत्कार से भरपूर बनाया जा सकेगा। संशोधित दिशानिर्देशों में से मुख्य निम्न हैं हैं:-
[१]सभी स्टार होटलों को अपनी वैबसाइट पर पूरक आधार पर उपलब्ध सुविधाएं शीर्ष के तहत और मेहमानों को पूरक नाश्ते (भारतीय नाश्ता, कंटीनेंटल ब्रेकफास्ट या अमरीकी ब्रेकफास्ट जैसे वर्गीकरण का संकेत करते हुए), आयरन और आयरन बोर्ड सुविधा, शू पॉलिश सुविधा, शू हॉर्न और स्लिपर्स, डेंटल किट, शेविंग किट इत्यादि जैसी निशुल्क सुविधाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
[२] यदि कोई सुविधा सिर्फ अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाती है लेकिन कमरे के किराए में शामिल की जाती है तो पूरक आधार पर उपलब्ध सुविधाओं के शीर्ष के तहत होटल की वैबसाइट पर भी उसका उल्लेख करना चाहिए।
[३]सभी स्टार होटल पोस्ट-टॉयलट-पेपर हाइजीन सुविधाओं के आधार पर वाटर स्प्रे या वॉशलेट या अन्य आधुनिक पानी आधारित सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। यह शर्त सभी नए होटलों पर लागू होगी जो 1.4.2016 से पहले शुरू हो जाएंगे।