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सीजीएचएस की अनुमति के बिना ,पैनल के अस्पतालों में भी, ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया

सीजीएचएस की अनुमति के बिना पैनलके अस्पतालों में भी ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया |
सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में बिना [ रैफर]अनुमति के ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया|रैफर करने की वर्तमान प्रणाली लाभार्थियों के हित में आवश्यक मानी गई है|
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को सी जी एच एस लाभार्थियों से प्रस्तुतियां मिल रही हैं कि बिना अपेक्षित अनुमति लिए सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में ईलाज की अनुमति दी जाए। हालांकि फिलहाल ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं क्योंकि रैफर करने की वर्तमान प्रणाली लाभार्थियों के हित में आवश्यक मानी गई है
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थी को सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में ईलाज कराने के लिए अपने प्रशासनिक विभाग /कार्य या प्रभारी सीएमओ (पेंशनधारक लाभार्थी के मामले में) अनुमति लेने की जरूरत होती है। हालांकि आपातकाल में ईलाज के लिए वह किसी भी अस्पताल में जा सकता है चाहे वह सीजीएचएस के पैनल में शामिल हो या नहीं। सरकारी विशेषज्ञों के साथ परामर्श से सीजीएचएस लाभार्थी का समुचित ईलाज सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है। यह जांच और संतुलन का उपाय भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय परिसंपत्ति और सरकारी धन का श्रेष्ठ उपयोग हो।
फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सी जी एच एस का खर्चा बढता जा रहा है |मात्र दिल्ली में आउट सोर्सिंग से डेंटल सुविधाएँ लेने के लिए जहाँ अक्टूबर में ४४८९५६ रुपये खर्च किये गए तो जुलाई २०१३ में ११७१६२८२ का खर्चा बुक किया गया है|अक्टूबर २०१२ में २४२५३७३ डेबिट किये गए|
DELHI
अक्टूबर २०११========४४८९५६/=
[२]अक्टूबर २०१२ ======२४२५३७३/=
[३]जुलाई २०१३ ========११७१६२८२/=