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राजस्थानी मजदूरों के हक का उपकर[सेस]स्थानीय निकाय जमा करवाएं

[जयपुर] राजस्थानी मजदूरों के हक का उपकर[सेस]स्थानीय निकाय जमा करवाएं
श्रम एवं रोजगार शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि श्रमिक, मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न विभाग, नगरीय निकाय और निजी बिल्डर संवेदनशीलता रखते हुए श्रमिक कल्याण उपकर जमा करवाएं।
श्री जैन ने गुरूवार को बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ श्रमिक कल्याण उपकर संग्रहण के सम्बंध में बैठक लेते हुए कहा कि नगरीय निकाय, जिला परिषद, निजी बिल्डरों द्वारा इस सम्बंध में कोताही सामने आ रही है। जैन ने बताया कि निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के भीतर श्रमिक कल्याण सेस जमा करवाना अनिवार्य है।
शासन सचिव के अनुसार प्रदेशभर में सिलिकोसिस से 15 हजार से अधिक मजदूर पीड़ित है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत ऎसे पीड़ितों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार श्रमिकों की निर्माण कार्य पर मृत्यु, अपंग होने पर भी 5 लाख रुपए तक सहायता, प्रसूति, शादी सहायता आदि के रुप में 20 हजार रुपए सहायता जैसी योजनाएं इस सेस राशि के संग्रहण से चलाई जा रही है।