राहुल गांधी द्वारा २००९ में दाखिल किये गए नामांकन पत्र में दर्शाई गई संपत्ति की सत्यता की जांच के लिए अमेठी लोकसभा के चुनाव अधिकारी को शिकायत रेफर कर दी गई है|मुख्य चुनाव अधिकारी को 15 नवंबर को भेजे पत्र में सुब्रामनियम स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति के संबंध में गलत सूचना दी थी । चुनाव आयोग ने जून 2004 के एक पत्र का हवाला देकर कहा है कि चुनाव अधिकारी ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी है।आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि चूंकि हलफनामा चुनाव अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाता है । सीआरपीसी की धारा 195 के प्रावधानों के तहत संबंधित चुनाव अधिकारी हलफनामा में किसी भी गलत बयानी की शिकायत पर विचार कर सकता है। प्रधान सचिव आर के श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए पत्र में भी कहा गया है कि यदि चुनाव अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि हलफनामे में गलत बयान है तो वह उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मामले में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी भी आयोग को दी जाए।
गौरतलब है कि जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में श्रीमती सोनिया गाँधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने चुनावों के नामांकन में अपनी संपत्ति की गलत सूचना दी थी. स्वामी ने अपने आरोप लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल में अपने शेयरों की जानकारी नहीं दी थी जो अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड का संचालन करता था, जिससे उनके खिलाफ गलत बयानी का मामला बनता है|गौरतलब है कि स्वामी ने आरोप लगाये थे कि एसोसिएटेड जर्नल में श्रीमती सोनिया और राहुल गाँधी के शेयर हैन्जिसे कांग्रेस ने तत्काल नकार दिया था|
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