केंद्र सरकार ने 47.50 लाख घरेलू कामगारों की सुध ली
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 2004-05 के अनुसार, देश में लगभग 47.50 लाख घरेलू कामगार है, जिनमें से 30 लाख महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सरकार ने घरेलू कामगारों के संबंध में पहले ही एक नीति बना ली है।
उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, की सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इन घरेलू कामगारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) अधिनियम, 1967 जैसे विभिन्न श्रम कानून भी लागू हैं।
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