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सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से १५ वर्ष पूर्व इलाज करने के आरोपियों को 5 करोड़ 96 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से १५ वर्ष पूर्व इलाज करने के आरोपियों को 5 करोड़ 96 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से १५ वर्ष पूर्व इलाज करने के आरोप में कोलकाता स्थित एमआरआई अस्पताल और तीन डॉक्टरों को 5 करोड़ 96 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला भारतीय मूल के अमेरिकी डॉ. कुनाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में दिया है।
अमेरिका में बसे भारतीय मूल के चिकित्सक डा. कुणाल साहा ने उनकी पत्नी के इलाज में चिकित्सीय लापरवाही के लिए 5.96 करोड़ रूपये का मुआवजा देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका भारत में चिकित्सीय देखभाल के मानदंडों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
जस्टिस एस. जे. मुखोपाध्याय और वी गोपाला गौडा की खंडपीठ ने अपने फैसले में एमआरआई [ MRI ]अस्पताल और तीन डॉक्टरों को आठ हफ्तों के अंदर मुआवजे की रकम देने को कहा है।
1998 में एमआरआई अस्पताल में एक एनआरआई डॉ. साहा की पत्नी अनुराधा की मौत हो गई थी। इससे पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में 1.73 करोड़ रुपये डॉ. साहा को मुआवजे के तौर पर अस्पताल को देने को कहा था।