[जयपुर]राजस्थानी संजीवनी अस्पताल में लापरवाही के लिए पीड़ित को ४८ लाख रु की क्षतिपूर्ति
राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवादी अनुप यादव की पत्नी निकिता की प्री-मैच्योर डिलीवरी पर बच्चे के उपचार के दौरान की गई लापरवाही पर शिशु की आंखे खराब करने पर संजीवनी हॉस्पिटल, कोटपूतली को 48 लाख रूपये का क्षतिपूर्ति परिवादी को देने का आदेश दिए।
राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य श्री कमल कुमार बागड़ी एवं मीना मेहता की बैंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हर्जाने की राशि परिवादी को देने के आदेश दिए।
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