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बाल विवाह रोकने के लिए समन्वय स्थापित करते हुए कानून का कढ़ाई से पालन कराया जाएगा

केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज बाल विवाह रोकने की कार्य योजना के प्रारूप पर विचार-विमर्श के लिए राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी आयोजित की। संगोष्‍ठी की अध्‍यक्ष्‍ाता महिला एवं बाल विकास सचिव सुश्री नीता चौधरी ने की।
संगोष्‍ठी में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुशल सिंह तथा उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, मध्‍यप्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
बाल विवाह रोकने की कार्य योजना के बताये गए मुख्‍य सूत्र निम्न हैं:-
[१]बाल विवाह निरोध‍ कानून 2006 और अन्‍य कानूनों तथा नीतियों को कड़ाई से लागू करना,
[२] शिक्षा पर पूरा ध्‍यान दिया जाना,
[३]समुदायों को दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए प्रेरित करना,
[४]लड़के और लड़कियों का कौशल बढ़ाना तथा
[५]सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्‍वय बढ़ाया जाना।
Photo Caption
The, Secretary Ministry of woman and Child Development, Ms. Nita Chowdhury addressing at the National Consultation on Draft Plan of Action on Prevention of Child Marriage, in New Delhi on July 18, 2013.
Courtesy P I B