Ad

भारत के नागरिक+कंपनियों को शिप के लिए हर साल लाइसेंस नहीं लेना पढ़ेगा

भारत के नागरिक+कंपनियों को शिप के लिए हर साल लाइसेंस नहीं लेना पढ़ेगा
पानी के जहाज़ों[Ships] के लिए अब भारत के नागरिक+कंपनियों को हर साल लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से गुजरना नहीं पढ़ेगा|
जहाजरानी मंत्रालय ने, भारतीय जहाजों या अन्‍य जहाज जिसे कोई भारतीय नागरिक निजी कार्य के लिए इस्‍तेमाल कर रहा हो या भारतीय कंपनी को अब आजीवन लाईसेंस देने का एक महत्‍वपूर्ण निर्णय लिया हैं। इससे पहले हर साल ये लाईसेंस नए बनाने पड़ते थे। केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा स्‍वीकृत इस निर्णय के अनुसार मर्चेंन्‍ट शिपिंग अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत मुंबई, चेन्‍नई, कोलकाता, गोवा और कोच्चि के पांच रजिस्‍ट्रार ऐसे सभी लाईसेंस जारी करेंगे।
जहाजरानी मंत्रालय के इस निर्णय से प्रक्रिया के विकेन्‍द्रीकृत और आसान हो जाने से समुद्री व्‍यापार में लगे भारतीय और अन्‍य जहाजों को बड़ी मदद मिलेगी।