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Tag: ५ लाख रुपये राहुल गांधी को और ५ लाख रुपये पीड़ित लड़की को दिए जायेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारी के टैग से राहुल गांधी को मुक्त किया तो कांग्रेस ने केजरीवाल को निशाना बनाया+ वढेरा को बचाया+ विपक्षियों को बहलाया

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से राहुल गांधी को बेक़सूर घोषित कर दिया है|इससे कांग्रेस में एक नए उत्साह की लहर का संचार हो रहा है जिसे आज एक प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता जनार्दन दिवेदी ने प्रयोग भी किया|जनार्दन दिवेदी ने गर्व से बताया कि उनकी पार्टी के महा सचिव राहुल गाँधी पर लगाये गए बलात्कार के आरोप को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाने वाले राजनितिक पर १० लाख का हर्जाना भी ठोक दिया है| । । जस्टिस बी. एस. चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने कहा कि आरोप में रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने इससे आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका गलत है और गलत बयान के आधार पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है ।याचिका खारिज करने के साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता समरीते पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 5 लाख रुपये राहुल को और 5 लाख रुपये पीड़ित बताई गई लड़की को हर्जाना देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के इस आदेश से उत्साहित एक के बाद एक नए आरोपों से जूझ रही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सहारा बना कर एक साथ अरविन्द केजरीवाल को निशाना बनाया+राहुल वढेरा को बचाया+विपक्षी पार्टिओं को बहालाया और हरियाणा में विपक्ष को हड़काया|

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारी के टैग से राहुल गांधी को मुक्त किया तो कांग्रेस ने केजरीवाल को निशाना बनाया+ वढेरा को बचाया+ विपक्षियों को बहलाया

इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर निशाना

प्रेस कांफ्रेंस में जनार्दन ने कहा कि नए राजनीति में आये लोग झूट का सहारा लेकर राजनीति कराना छह रहे हैं मगर उन्हें यह समझलेना चाहिए कि झूट की राजनीति से कोई कुछ हासिल नहीं होता उलटा झूट से शुरुआत करने वाले निराश होने पर अंत में अपराध तक जा सकते हैं| इस तरह कांग्रेस प्रवक्ता ने अरविन्द केजरीवाल के द्वारा लागाये गए आरोपों से राबर्ट वढेरा+सलमान खुर्शीद+ पी एम् को पाक साफ बता दिया|इसे और आगे बढ़ाते हुए कहा कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए घटिया स्तर के आरोप लगा रहे हैं।वहीं, कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह से गलत तथ्यों ओर झूठे प्रमाणों पर आधारित था। कोर्ट ने माना कि ऐसा राहुल गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया।

मीडिया को सलाह

महात्मा गाँधी की एक टिपण्णी का सहारा लेते हुए उन्होंने मीडिया को भी सलाह दे डाली |उन्होंने स्मरण कराया कि महात्मा गांधी ने भीअप्रैल १९४७ में प्रेस को चौथा स्तम्भ बताया था और इस स्तम्भ के लिए भी पहले सच को जान कर ही किसी टी तथ्य की आलोचना करना उचित होगा|

राजनितिक पार्टिओं को बहलाना

उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी संगठनों पर आधे अधूरे झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं यह उचित नहीं है \जो लोग पूर्व में ऐसे आरोपों की राजनीति करते रहे हैं उन्हें इस पर पुनर्विचार करना होगा |

ॐ प्रकाश चौटाला

हरियाणा में मुख्य विपक्षी नेता ॐ प्रकाश चौटाला ने गाँधी परिवार के सदस्य पर टैक्स चोरी के आरोप लगाये थे उन्हें झुठलाते हुए जनार्दन ने कहा कि उनकी पार्टी ने सार तथ्य चौटाला को उपलब्ध करा दिए अगर वोह चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं|

केस हिस्टरी

जिस दौर में सपा और कांग्रेस में चुनावी आकडा था उस समय सपा के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने एक वेबसाइट की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया था कि 3 दिसंबर, 2006 को राहुल और उनके दोस्तों ने अमेठी में एक लड़की को बंधक बना लिया था और बाद में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कथित पीड़ित लड़की को कोर्ट में पेश करने का अनुरोध भी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समरीते की याचिका को खारिज करने के साथ ही उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश से एसपी के पूर्व विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश भी दिया था। समरीते ने इलाहाबाद कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।।
अपहरण कर बलात्‍कार करने के इस पूरे मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने वाले ने इस संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। वहीं कोर्ट ने समरिते को यह भी आदेश दिया है कि झूठा मुकदमा दायर करने के आरोप में वो राहुल गांधी को पांच लाख रुपये बतौर जुर्माना देंगे। कोर्ट ने समरिते पर लगाए जुर्माने में राहत देते हुए इसकी राशि पचास लाख से घटाकर दस लाख जरूर कर दी। इसमें से पांच लाख रुपये लड़की के परिवार को देने का आदेश दिया गया है। इस याचिका में समरिते ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

सपा का सम्बन्ध

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के फैसले को सर्वोच्‍य न्‍यायलय में दी गई चुनौती के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वकील ने बताया था कि वर्ष 2011 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बलात्कार और लड़की को बंधक बनाकर रखने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो मामला दाखिल किया गया था वह समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव के इशारे पर हुआ था, जो कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।[वर्तमान में सपा और कांग्रेस में मधुर राजनीतिक सम्बन्ध है]
कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कोर्ट ने मामला खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बाबत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने समरिते पर इस तरह का झूठा मुकदमा दायर करने के लिए राहुल गांधी को पांच लाख रुपये बतौर जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने समरिते पर लगाए जुर्माने में राहत देते हुए इसकी राशि पचास लाख से घटाकर दस लाख जरूर कर दी। इसमें से पांच लाख रुपये लड़की के परिवार को देने का आदेश दिया गया है।