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उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल+मुख्यमंत्री+मंत्रियों की तस्वीरें की मंजूर

[नयी दिल्ली]उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल+मुख्यमंत्री+मंत्रियों की तस्वीरें की मंजूर
उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य मंत्री की तस्वीरें छपेंगी|
उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों के प्रति अपने आदेश में आज बदलाव किया है और अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के चित्र दिखाए जा सकते हैं।
न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन को मंजूरी दे दी है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है।
याचिका करने वालों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल हैं जहां चुनाव होने वाले हैं |
इन याचिकाओं में विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के अलावा अन्य नेताओं के चित्र प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह आदेश संघीय ढांचा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और पी. सी. घोष की पीठ ने कहा, ‘‘हम अपने उस फैसले की समीक्षा करते हैं जिसके तहत हमने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्रों के प्रकाशन को मंजूरी दी है।