[नई दिल्ली]इग्नू के पुराने वी सी के कर्मों की सजा नए वीसी को देने के केंद्र सरकार के प्रयासों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इग्नू के कुलपति के खिलाफ जांच रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाईं
मानव संसाधन विकास मंत्रालय [HRD]द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय [IGNOU]में की गई विभिन्न खामियों+अनियमितताओं +अत्यधिक कार्रवाई की जाँच के लिए एक के बाद एक समिति बनाई गई हैं |प्रो एसए बरी,[Prof.S.A Bari]वाइस चांसलर,गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक सदस्य जांच समिति दिनांक २० -१० -२०११ को गठित की थी |उस समय वर्तमान कुलपति प्रो एम असलम कुलपति बने थे जिन्हें बाद में लम्बे अवकाश पर जाने का आदेश दिया गया |
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता वकील और इंडियन यंग लाइयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नौशाद अहमद खान ने इसे अनधिकृत बताया |और अपनी दलील में एचआरडी मंत्रालय के एक्शन को इग्नू एक्ट के सेक्शन ८ से बाहर बताया |
माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद,एडवोकेट नौशाद की दलीलों को प्रथम दृष्टया, तर्कसंगत मान कर एच आर डी की जाँच समिति को स्टे दिया
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