[नई दिल्ली]पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक से अब हाथ से लिखे आवेदन भी स्वीकार्य होंगें |
अभीतक पात्र के लिए ओन लाइन आवेदन किया जाना ही अनिवार्य था | इससे अल्पसंख्यक समुदाय की आवेदन करने की मुश्किलें दूर होंगी।यह सुविधा ३१ दिसंबर २००९ से पहले भारत आने वालों के लिए है|
केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की भारतीय नागरिकता पाने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर ध्यान दिया है और फैसला किया है कि पात्र आवेदक ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते है। दस्ती आवेदन स्वीकर कर लिए जाएंगे। ये आवेदन उन व्यक्तियों के होने चाहिए जो 31 दिसंबर, 2009 से पहले भारत आ गए थे।
ये आवेदन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर /डिप्टी कमिश्नर को दिए जा सकते हैं। इसके साथ जो हलफनामा नियम 38 के तहत नागरिकता नियम 2009 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा उसे परित्याग (रिंनसिएशन) प्रमाण पत्र के स्थान पर समझा जाएगा।
अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे अपने माता-पिता के पासपोर्ट के आधार पर भारत आ गए थे वे भी भारतीय नागरिकता के लिए पासपोर्ट के बिना आवेदन दे सकते हैं।
ऐसा भारत में बिताई गई अवधि के नियमितीकरण के बाद किया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के जिन बच्चों का जन्म भारत में हुआ है वे भी बिना पासपोर्ट के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। शर्त यह होगी कि भारत में उनके रहने की अवधि का नियमितीकरण हो गया हो। ऐस बच्चों के नाम विदेशी पंजीकरण कार्यालय में नियमितीकरण के लिए संबद्ध जिले में दर्ज कराने होंगे।
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पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक से अब हाथ से लिखे आवेदन भी स्वीकार्य होंगें
आगमन पर पर्यटक वीज़ा”(वीओए)योजना में दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया
आगमन पर पर्यटक वीज़ा” (वीओए)योजना में दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया
पर्यटन मंत्रालय के अनुसार भारत में अब आगमन पर वीजा पाने वाले १२ देश हुए | इससे पूर्वयह स्टेटस पाने वाले ११ देशों में फिनलैंड+जापान+लग्जमबर्ग+न्यूजीलैंड + सिंगापुर + कम्बोडिया+ इंडोनेशिया+ वियतनाम+ फिलिपिन्स+लाओस +म्यांमार हैं |
भारत में अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उपाय के रूप में सरकार ने जनवरी 2010 में पर्यटन के लिए भारत का दौरा करने वाले नागरिकों के लिए ”आगमन पर पर्यटक वीज़ा” (वीओए) योजना शुरू की थी। हाल ही में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया के लिए ”आगमन पर पर्यटक वीज़ा” (वीओए) योजना का विस्तार किया था जिसके लिए मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2014 की प्रभावी तिथि से आंकड़े प्राप्त शुरू कर दिये हैं। मई 2014 माह के दौरान जारी किये गये ”आगमन पर पर्यटक वीज़ा” (वीओए) की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:-
[1] मई 2014 माह के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1833 वीओए जारी किये गये जबकि मई 2013 में वीओए की संख्या 1114 थी, जो 64.5 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है।
[2]जनवरी-मई 2014 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 9841 वीओए जारी किये गये जबकि 2013 में इस समयावधि के दौरान 8266 वीओए जारी किये गये जो 19.1 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है।
[3]मई 2014 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 12 देशों में दक्षिण कोरिया (369), जापान (329), सिंगापुर (286), फिलिपिन्स (274), न्यूजीलैंड (239), इंडोनेशिया (195), फिनलैंड (83) म्यांमार (26), वियतनाम (80), कम्बोडिया (11), लग्जमबर्ग (3) और लाओस (0) के नागरिकों को वीओए जारी किये गये।
[4]जनवरी-मई 2014 के दौरान इस योजना के अंतर्गत जापान (2303), न्यूजीलैंड (1866), फिलिपिन्स (1461), इंडोनेशिया (1375), सिंगापुर (1315), दक्षिण कोरिया (562), फिनलैंड (549), म्यांमार (190), वियतनाम (96), लग्जमबर्ग (61), कम्बोडिया (58) और लाओस (5) के नागरिकों को वीओए जारी किये गये।
[ 5[जनवरी-मई 2014 के दौरान सर्वाधिक वीओए नई दिल्ली एयरपोर्ट (4711), मुंबई (2001), चेन्नई (1249), बैंगलौर (620), कोलकाता (610), कोच्चि (293), हैदराबाद (258) और त्रिवेन्द्रम (99) जारी किये गये।
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