पहली जनवरी को आयु के १८ साल पूर्ण कर चुके युवा वोट डालने के हक़दार होंगे | यह जानकरी आज मतदाता नामांकन प्रक्रिया से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में चुनाव कार्यालय द्वारा जारी की गई हैं|
मतदाता के रूप में नामांकित होने की योग्यता के लिए निम्न शर्तों का पालन किया जाना जरुरी है:
(क) योग्यता के लिए निर्धारित तारीख पर प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो (संबद्ध वर्ष में 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष हो, नहीं तो नामांकन के लिए अयोग्य)
(ख) केवल सामान्य निवास स्थान पर नामांकन
(ग) केवल एक स्थान पर नामांकन
(घ) विदेशों में रह रहे भारतीयों का उनके पासपोर्ट में दिए गए पते पर सामान्य निवासी के रूप में माना जाएगा
मतदाता के लिए 18 साल की उम्र की योग्यता की तिथि के लिए आर.पी. अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 14 (बी) लागू होगी जिसके अनुसार योग्यता की तिथि से आशय उस साल के जनवरी माह की पहली तारीख से है जिसमें नामांकन संख्या दर्ज या संशोधित की जानी है।
नव विवाहिता के नामांकन को पति के पते पर करवाने के लिए
यह निम्नलिखित बातों का होना जरुरी है:
(क) यदि पत्नी पहली बार मतदान करने वालों में से है तो उसे नए मतदाता के रूप में फार्म संख्या 6 भरना होगा।
(ख) यदि पत्नी पहले ही एक मतदाता है लेकिन समान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है (जैसे दिल्ली के किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अथवा भारत के किसी अन्य क्षेत्र में हो) तो उसे निवास स्थान परिवर्तन के लिए फार्म संख्या 6 भरना होगा।
(ग) यदि आपकी पत्नी समान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है लेकिन उसका पता बदल गया है तो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उसे निवास स्थान परिवर्तन के लिए फार्म संख्या 8ए भरना होगा।
(घ) निवास स्थान के साक्ष्य के रूप में विवाह प्रमाणपत्र अथवा विवाह आमंत्रण पत्र जमा कराया जा सकता है।
मतदाता के रूप में नामांकन कराने के लिए निवासी के तौर पर पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, चालन अनुज्ञाप्ति इत्यादि और कोई भी सरकारी दस्तावेज मानी होगा|
भारत का गैर-नागरिक मतदाता नहीं हो सकता है लेकिन हां। लोक प्रतिनिधित्वकरण(संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधान के अनुसार वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और वो लोग जो रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से भारत स्थित अपने सामान्य निवास स्थान पर गैर उपस्थित है, अपने पासपोर्ट में दर्ज पते के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण करा सकता है
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