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अप्रैल२०१२ के बाद के होटलों में वर्षा जलसंचयन प्रणाली के लिए जारी हुए दिशा निर्देश

[नई दिल्ली]टूरिज्म मिनिस्ट्री ने होटल+गेस्ट हाउस में वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी किये
पर्यटन मंत्रालय ने होटल और गेस्ट हाउस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट+अपशिष्ट प्रबंधन+वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी किये
स्टार होटलों, हेरिटेज होटलों, गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस अपार्टमेंट श्रेणी के होटलों में मलजल उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और वर्षा जल संचयन प्रणाली के संबंध में प्रावधान इस प्रकार होंगे –
[I]स्टार होटलः-
मलजल उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य होगी। हालांकि जिन होटलों ने निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र एक अप्रैल, 2012 से पहले प्राप्त कर लिया है, उनके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
[II] हेरिटेज होटल एवं गेस्ट हाउसः- कचरा प्रबंधन प्रणाली अनिवार्य है।
III] अपार्टमेंट होटलः- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार निपटान/पुनर्चक्रण (रीसाइकिलिंग) अनिवार्य है।