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कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने की पैरवी की :कन्हैया कुमार केस

[नई दिल्ली]कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने की पैरवी की :कन्हैया कुमार केस
कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून को खत्मकिये जाने की मांग उठाई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को खत्म करने की पैरवी करते हुए बुधवार को कहा कि वर्तमान में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत नहीं है।
उनका यह बयान उस वक्त आया है जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दो साल पहले हुई कथित नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है जिसमें धारा 124ए भी लगाई गयी है।
सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘देशद्रोह के कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को खत्म किया जाए। यह औपनिवेशिक है।’
उन्होंने कहा, ‘असली देशद्रोह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, हिंसा भड़काकर शांति एवं सुरक्षा की स्थिति खराब करते हैं।’
सिब्बल ने कहा, ‘इन लोगों को 2019 (लोकसभा चुनाव) में दंडित करिये। सरकार बदलो, देश बचाओ।’

कारगिल युद्ध के षड्यंत्रकारी ,पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह ,परवेज मुशर्रफ पर देश द्रोह का अभियोग लगा

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और कारगिल युद्ध के रचियेता [जनरल]परवेज मुशर्रफ पर देश द्रोह का अभियोग लगा |
पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और कारगिल युद्ध के रचियेता [जनरल]परवेज मुशर्रफ पर मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने आज देशद्रोह का अभियोग लगाया । आपराधिक अभियोग का सामना करना करने वाले वह पहले सैन्य शासक होंगे |
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ पर देशद्रोह के आरोप तय कर दिए हैं|.
पूर्व सेना प्रमुख के ख़िलाफ़ देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान कि अदालत में मुक़दमा चल रहा है|.
मुशर्रफ़ पर 2007 में ग़ैर क़ानूनी रूप से संविधान को निलंबित करने और आपातकाल लगाने का आरोप है|
मुशर्रफ़ इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं|अब दोष सिद्ध होने पर उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है.
2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहने के पश्चात 2008 में स्वनिर्वासन में चले गए थे और पञ्च साल पश्चात वतन लौटे
बनाई गई उनकी पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य क़रार दे दिया गया|
सोमवार को जनरल मुशर्रफ़ के वकील फरोग़ नसीम ने अदालत में ,मां की बीमारी की वजह से, देश से बाहर जाने की अनुमति की अपील दाखिल की
मुशर्रफ़ ने देशद्रोह के शब्द के इस्तेमाल को ग़लत बताया
जस्टिस ताहिरा सफदर ने आरोप पत्र पढ़ कर सुनाया