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एयरलाइंस के टिकटों पर अस्वीकृत टैक्स और फीस लगाना मान्य नियमों का उल्लंघन है:सुप्रीम कोर्ट

एयरलाइंस के टिकटों पर सुप्रीम कोर्ट

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एयरलाइंस के अनियमित टैरिफ स्ट्रक्चर पर टिपण्णी करते हुए नागरिक उड्डयन नियामक [डीजीसीए] को एयरलाइंस के टैरिफ स्ट्रक्चर की जांच करने को कहा है|। मूल किराये पर अतिरिक्त चार्ज लगाने वाली एयरलाइंस पर जुर्माना नहीं लगाने के लिए उड्डयन नियामक की भी आलोचना की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस यात्रियों से किसी भी रूप में ट्रांजैक्शन फीस नहीं ले सकती।फिलहाल बजट एयरलाइंस यात्रियों से 6 % ट्रांजैक्शन फीस लेती हैं। एयरलाइंस की तरफ से बेसिक किराये और फ्यूल सरचार्ज का 6 % बतौर ट्रांजैक्शन फीस वसूला जाता है।वहीं फुल सर्विस कैरियर इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 220 रुपये ट्रांजैक्शन फीस वसूलती हैं। साथ ही फुल सर्विस कैरियर बिजनेस क्लास के टिकट पर 500 रुपये ट्रांजैक्शन फीस वसूलती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस कंपनियां टिकटों पर अस्वीकृत टैक्स और फीस लगाकर मान्य नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

Comments

  1. I think that I noticed this car compete inside the 1971 Mid Ohio Trans Am race. Also notable in that race was the Herb Adams 1964 Pontiac GTO, the crowd favored. Surprise the place that car is?