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राहुल गांधी पर बलात्कार का आरोप विदेशी साजिश का हिस्सा :सी बी आई

कांग्रेस महासचिव और भावी प्रधान मंत्री के संभावित उम्मीदवार राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ऊपर लागाये जी रहे बलात्कार के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उन पर लगाया गया यह आरोप कि अपने अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया, उन्हें बदनाम करने की एक कुटिल राजनीतिक साजिश है.
सर्वोच्च न्यायालय में उनकी ओर से पेश वकील पी.पी. राव ने न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ से कहा कि देश के होनहार युवा नेता को बदनाम करने की कुटिल राजनीतिक साजिश का यह मामला है| गौरतलब है कि एसपी के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर कथित रूप से लड़की को बंधक बनाने में शामिल होने के आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज करने के साथ ही एसपी के इस नेता पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। इसके बाद समरीते इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
समरीते ने एक वेबसाइट की खबर के आधार पर आरोप लगाया कि तीन दिसम्बर, 2006 को उत्तर प्रदेश स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान राहुल ने अपने छह मित्रों के साथ एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया और उसे अवैध रूप से कमरे में बंद रखा|
हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय समरीते की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है और उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दे चुकी है + 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है| सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर एक लड़की को बंधक बनाने के आरोप आधारहीन है और याचिका में दिए गए नाम और पते सही नहीं है।
सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल हरेन रावल ने सीलबंद रिपोर्ट जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच को सौंपी।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के मामले में ‘विदेशी हाथ’ हो सकता है। एक लड़की को गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने में राहुल गांधी का नाम लिए जाने के मामले में सीबीआई ने यह बात कही। सीबीआई ने कहा है कि मामला ही फर्जी दावों पर आधारित था।
सीबीआई ने दावा किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते को राहुल गांधी पर अनर्गल आरोप लगाने के धन मुहैया कराया गया था। एजेंसी का दावा है कि उसने कई ऐसी पर्चियां जब्त की हैं जिससे साफ है कि समरीते को वकील का फीस देने के लिए बाहर से पैसे मिले।

समरीते पहले कह चुके हैं कि राहुल पर आरोप लगाने के लिए उन्‍हें अखिलेश यादव ने कहा था। कथित लड़की और उसके माता-पिता को कोर्ट में पेश करने के निर्देश देने की मांग की थी।यूपी सरकार के रिकॉर्ड में पाया गया कि उस लड़की का नाम-पता दर्ज ही नहीं है। हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। गलत याचिका दायर करने के लिए समरीते पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

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