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संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज :सुधारात्मक याचिका का एक अंतिम विकल्प अभी भी शेष है

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के अपराध में जेल की सजा के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका आज खारिज कर दी गई है । अब संजय दत्त को १६ मई तक सरेंडर करना होगा|न्यायमूर्ति पी. एस शिवम् और बी.एस.चौहान की खंडपीठ ने संजय गाँधी की याचिका को खारिज करते हुए निपटारा करते हुए अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि न्यायालय के फैसले की समीक्षा का कोई कारण नहीं दिखता है।
संजय दत्त के वकीलों ने याचिका खारिज किये जाने की जानकारी मीडिया को दी। गौरतलब है कि संजय को ५ साल कि सजा सुनी गई है जिसमे से वोह डेड़ साल की सजा काट चुके हैं| अब उन्हें करीब साढ़े तीन साल जेल में बिताना होगा।
संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के उस फैसले की समीक्षा का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था, जिसमें उन्हें 1993 के मुंबई बमकांड के सिलसिले में गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई थी। युसुफ मोहसिन नलवाला+खलीफ अहमद सैयद+अली नाजिर,+मोहम्मद दाऊद+ यूसुफ खान+ शेख आसिफ यूसुफ+ मुजम्मिल उमर कादरी एवं मोहम्मद अहमद शेख की समान याचिका भी खारिज कर दी गई है|
पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद 53 वर्षीय संजय के पास न्यायालय के माध्यम से राहत पाने के लिये अभी भी सुधारात्मक याचिका का एक अंतिम विकल्प बचा है| अभी भी राज्यपाल के समक्ष क्षमा याचना पेंडिंग है|