भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम,में संशोधनों पर सुझाव मांगे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में संशोधनों पर सुझाव आमंत्रित किए प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम (पीआरबी अधिनियम), 1867 को प्रिटिंग प्रैस और अखबारों के विनियमन के माध्यम से प्रकाशनों के रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए सम्पादित किया गया था। मूल अधिनियम में समय-समय पर अनेक छोटे संशोधन किए गए हैं।
मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमानअधिनियमको परिदृश्य के अनुरूप सार्थक बनाने के क्रम में पत्र मीडिया, प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण और प्रकाशन (पीआरबीपी) विधेयक-2011 को 16 दिसम्बर 2011 को संसद में पेश किया गया और मूल्यांकन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की स्थाई समिति को भेज दिया गया है। स्थाई समिति ने 20 दिसम्बर 2012 को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
निर्धारित समय के भीतर कोई भी सुझाव न मिलने के मामले में, यह माना जाएगा कि हितधारक विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमत हैं।