किराये-भाड़े बढ़ाने के बाद अब रेलवे ने कैटरिंग दरें भी बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढोत्तरी 17 अक्टूबर से राजधानी, शताब्दी, दूरंतो गाडि़यों में लागू होगी|क्योंकि कैटरिंग की दरें टिकट की कीमत में शामिल होती हैं इसीलिए अब किराये में भी वृद्धि होगी| इस बढोत्तरी के समर्थन में कैटरिंग मेन्यू में भी संशोधन का आश्वासन दिया गया है |
रेल मंत्रालय ने राजधानी/शताब्दी/दूरंतो गाडि़यों के लिए मेन्यू और दरों की समीक्षा करने का निर्णय किया है उल्लेखनीय है कि मेन्यू और दरें इन तीनों गाडि़यों के किराये में शामिल रहे हैं, जिनकी समीक्षा 1999 से नहीं की गई थी, जबकि इस दौरान कच्चे माल की कीमतों, सेवा खर्चों इत्यादि में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। इसके मद्देनज़र कीमतों और दरों की समीक्षा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था।
नई दरें इस प्रकार होंगी –
[१]एसी (राजधानी/दूरंतो)/ एक्जेक्यूटिव क्लास (शताब्दी) – सुबह की चाय और शाम की चाय की दरों में क्रमश: 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया गया है। नाश्ते, दोपहर/रात के भोजन की दरों में क्रमश: 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है।
[२]एसी/3एसी (राजधानी/दूरंतो)/वातानुकूलित कुर्सी यान (शताब्दी)-सुबह की चाय और शाम की चाय की दरों में क्रमश: 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया गया है। नाश्ते, दोपहर/रात के भोजन की दरों में क्रमश: 65 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है।
[अ]राजधानी और दूरंतो गाडि़यों में ‘कॉम्बो मील’ की नयी अवधारणा वैकल्पिक भोजन के रूप में प्रस्तावित की गई है। इसकी कीमत नियमित दोपहर और रात के भोजन की कीमत की आधी होगी, ताकि खाद्य सामग्री व्यर्थ होने से बचायी जा सके।
[आ]एक्लेयर, टी-बैग, फलों के जूस आदि जैसी अतिरिक्त सामग्रियों को मेन्यू से हटाने के कारण दरों में कमी की गई है।
[क ]सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं –
रेलवे बोर्ड में एक खानपान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ कायम किया गया है, ताकि यात्रियों की शिकायतें दूर की जा सकें।
लाइसेंसधारियों को रेलवे परिसर में यथासंभव आधुनिक बेस-किचन बनाना होगा, ताकि भोजन की गुणवत्ता सुधारी जा सके और उसकी निगरानी तथा निरीक्षण संभव हो सके। इन बेस किचन को आईएसओ 22000:2005 का प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिए। ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की साफ-सुथरी हालत में आपूर्ति के लिए कड़े गुणवत्ता मानदंड बनाये गये हैं। एफपीओ/एगमार्क द्वारा स्वीकृत पदार्थों की आपूर्ति अनिवार्य की गई है।
सेवाओं की गुणवत्ता की समय-समय पर प्रतिष्ठित और स्वतंत्र एंजेसी द्वारा खातों की जांच कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जा सके। इन एजेंसियों की नियुक्ति क्षेत्रीय रेल विभाग करेंगे।