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पोंगल पर जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाली केन्द्र की अधिसूचना की न्यायालय ने बजाई पुंगी

[नयी दिल्ली] दक्षिण में पोंगल पर खेले जाने वाले जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाली केन्द्र की अधिसूचना की न्यायालय ने पुंगी बजाई
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में पोंगल पर्व के दौरान सांडों को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन से प्रतिबंध हटाने संबंधी केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आज रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एन सी रमण की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अंतरिम उपाय के रूप में हम निर्देश देते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सात जनवरी, 2015 को जारी केन्द्र की अधिसूचना पर रोक रहेगी।’’
पीठ ने इसके साथ ही पशु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों की याचिकाओं पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किये। इन्हें चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। इन याचिकाओं में केन्द्र की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले, आज दिन में प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने इन याचिकाओं को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया क्योंकि उनके साथ पीठ में शामिल न्यायमूर्ति भानुमति ने इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। न्यायमूर्ति भानुमति तमिलनाडु की हैं।
तमिलनाडु में पोंगल पर्व के दौरान जल्लीकट्टू पर लगा प्रतिबंध हटाने की केन्द्र सरकार की अधिसूचना को पशु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों ने कल शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
इस आयोजन पर लगा चार साल पुराना प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने कुछ शर्तो के साथ आठ जनवरी को हटा दिया था।
सरकार ने पशुओं के अधिकारों के हितायती संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद देश के अन्य हिस्सों में बैलगाड़ी की दौड़ के साथ जल्लीकट्टू की अनुमति दे दी थी