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Tax Payers To Get Refund Within Ten Days:Good News From IT Deptt

[New Delhi]Tax Payers To Get Refund Within Ten Days:Good News From IT Deptt
In what could be a good news for lakhs of taxpayers, the Income Tax Department will now process and send refunds in a short time of 7-10 days as its latest technology upgrade of electronic and Aadhaar-based ITR verification has begun on a successful note.
The department’s latest initiative to verify an Income Tax Return (ITR) by Aadhaar or other bank database has received positive response from ITR filers because of which the taxman, for Assessment Year 2015-16, was able to process and send refunds to bank accounts of eligible taxpayers in less than 15 days time.
“The days are gone when getting an I-T refund used to take months or in some cases even a few years. The new electronic verification e-filing system has proved to be very customer-friendly and as a token of thanks to the taxpayers, the department is working to ensure their refunds are sent in a week’s time or a maximum of ten days.
According to latest statistics, the department received 2.06 crore returns on its e-filing portal as on September 7, 2015 (last date for ITR filing), which is an increase of 26.12 per cent over the last year when 1.63 crore returns were filed online.
The department’s Central Processing Centre (CPC) as on September 7 processed 45.18 lakh returns and issued refunds to 22.14 lakh tax payers relating to assessment year 2015-16,
During this period, the department electronically verified over 32.95 lakh e-returns.

इन्कम टैक्स विभाग स्वयं रिफंड देना चाहता है”जे & के” के करदाता अपना नया एड्रेस मेल करें

आय कर विभाग स्वयं रिफंड दे रहा है इसीलिए जम्मू-कश्मीर के कर-दाता अपना नया एड्रेस बताएं |यह अपील आज वित्त मंत्रालय द्वार जारी की गई है|जम्मू काश्मीर के कर दाताओं ने ई फाइलिंग के जरिये भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं अब इन्हें आवश्यक रिफंड दिया जाना है|
जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप पुराने घर तबाह हो चुके हैं |अधिकाँश नागरिक अपने पुराने घरों से दूर हो चुके हैं जिस कारण उनके पुराने पते पर रिफंड भेजने में परेशानी हो सकती है |इसीलिए उनके नए पते की आवश्यकता है| जे & के में अभी हाल में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही को देखते हुए आयकर विभाग जम्मू-कश्मीर राज्य में रहने वाले उन कर-दाताओं के धन वापसी के दावों की प्रक्रिया तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है जिन्होंने इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अपनी रिटर्न दाखिल की हैं। ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां कर-दाता द्वारा अपनी रिटर्न में दिये गये पतों पर धन वापसी के चैक नहीं भेजे जा सकते हैं क्योंकि बाढ़ के कारण अनेक कर-दाताओं का उन स्थानों से विस्थापन हो गया है।
जम्मू-कश्मीर राज्य के गैर-निगमित जो धन वापसी के चैक अपने नये पते पर भेजे जाने के इच्छुक हैं। वे ई-फाइलिंग साइट पर लॉग ऑन करके अपना पता अद्यतन कर सकते हैं |
विकल्प के रूप में कर-दाता केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर में स्थित हैल्प डेक्स से संपर्क करके अपना नवीनतम पता उपलब्ध करा सकते हैं।

Tax Payers Can Deposit Returns On Last Saturday And Sunday Of This Month Also

Income Tax Return Can Be Deposited On Last Saturday And Sunday Of July Also. The due date for filing of return of income is 31st July, 2014.
Ministry of Finance has made Special Arrangements for Accepting Returns of Income
Income Tax Department’s Offices Will be kept Opened on 26th July and 27th July, 2014, Being Saturday and Sunday And the Returns Will Be Accepted During Normal Office Hours
For the convenience of the taxpayers, the IT Department has decided to keep the offices open for accepting the returns of income during normal office hours on 26th July and 27th July, 2014, .
This direction has been issued by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) Special arrangements have also been made by way of opening additional receipt counters, wherever required, on 26th, 27th, 28th, 30th and 31st July, 2014 in order to facilitate the taxpayers in filing their returns of income conveniently and in a timely manner.

राजनीतिक दलों को आय कर से छूट के लिए आवेदन जमा करने के लिए ३० नवम्बर तक की मोहलत

भारत सरकार के वित्तमंत्रालय के आय कर विभाग[ Income Tax Department ] ने देश के निर्वाचन न्यासों [ Electoral Trusts ]/ राजनीतिक दलों को अपने लेखा जोखा जमा करने के लिए ३० नवम्बर तक की मोहलत दे दी है|
केन्द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड[The Central Board of Direct Taxes ] (सीबीडीटी) ने आज आदश जारी करके कहा है कि २०१४-१५ के लिए आयकर एक्ट १९६१ सेक्शन २ [22AAA ] के अंतर्गत निर्वाचन न्‍यास 30 नवम्‍बर तक आवेदन दाखिल करें |
केन्द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्वाचन न्‍यासों द्वारा आकलन वर्ष 2014-15 के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि 30 नवम्‍बर 2013 तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि दान प्राप्त कर्ता इन ट्रस्ट /न्यासों को कर से छूट के लिए आवेदन किया जाना है जिसके लिए अब ३० नवम्बर कि अंतिम तिथि दी गई है|

आयकर रि‍टर्न भरने की अंति‍म ति‍थि‍ को ३१ जुलाई से बढ़ा कर 5 अगस्‍त, 2013 किया गया

आयकर रि‍टर्न भरने की अंति‍म ति‍थि‍ ३१ जुलाई को 5 अगस्‍त, 2013 तक बढ़ाया गया |आयकर रि‍टर्न भरने की देय तारीख पर ई-रि‍टर्न भरने वालों की अत्‍यधि‍क संख्‍या को देखते हुए तथा कुछ के ई-रि‍टर्न भरने में पहुंच न होने के कारण, अंति‍म देय तारीख को 31 जुलाई, 2013 से बढ़ाकर 5 अगस्‍त, 2013 कर दि‍या गया है।
इस वर्ष आयकर ई-रि‍टर्न भरने वालों की संख्‍या में अत्‍यधि‍क वृद्धि‍हुई है।
विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई, 2013 तक 92.03 लाख आयकर ई-रि‍टर्नस भरे जा चुके हैं जो कि‍पि‍छले वि‍त्‍तीय वर्ष की संबंधि‍त अवधि‍के दौरान भरी गई ई-रि‍टर्नस से 46.8 प्रति‍शत अधि‍क हैं।

आयकर विभाग ने टैक्स अदा नही करने वाले 35,000 और लोगों को पत्र भेजे

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स नहीं देने वाले 35,000 और लोगों को पत्र भेजे और विभाग ने अपनी सही आय का खुलासा करने और बकाया करों का भुगतान करने की अपील की
आयकर विभाग ने कर अदा न करने वाले 35,000 और लोगों को 22 जुलाई, 2013 को पत्र भेजे हैं । आंकड़ों के मिलान की कार्यवाही में विभाग को मिले परिणामों के अनुसार कर न अदा करने वाले करीब 12 लाख लोगों की पहचान की गई थी जिनमे से अब तक कुल 2 लाख 10 हज़ार उच्च प्राथमिकता वाले मामलों में पत्र जारी किये जा सके हैं|
विभाग द्वारा इससे उत्साहजनक बताया जा रहा है बड़ी संख्या में करदाताओं ने कर अदा करने के साथ-साथ आयकर रिटर्न भी जमा कराई हैं । लक्षित लोगों के आयकर रिटर्न और कर भुगतान की निगरानी करने के लिए एक अनुपालन प्रबंधन प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा चुका है । संबंधित मामलों में नोटिस जारी और जांच के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र के माध्यम से न्यायाधिकार पहुंच प्राधिकरणों पर भी इस सूचना को उपलब्ध कराया जा रहा है । सरकार ने सभी करदाताओं से एक बार फिर से अपील की है कि वे अपनी आय का सही ब्यौरा दें और उचित कर अदा करें ।