Ad

Tag: Potato

राहुल गांधी ने लोक सभा में आलू पर वोटों की बेल चढ़ाई

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

भाजपाई चेयर लीडर

ओये झल्लेया इन कांग्रेसियों को ये क्या होता जा रहा है ?देख तो एक तरफ विश्व में आलू के पौधे पर ही टमाटर भी उगा कर टॉमटटो [TomTato] बनाये जा रहे हैं |अच्छी खासी कमाई की जा रही है और यहाँ हसाडे पार्लियामेंट में आलू के चिप्स के ही पीछे पढ़ कर आलू के ही दाम कम कराने पे तुले हुए हैं

झल्ला

ओ मेरे भोले सेठ जी स्वादिष्ट चेरी टोमेटो का वाइन से और आलू का इनकी सॉइल[Soilधरती] से सम्बन्ध पुराना है ,ठीक उसी प्रकार हमारे मुल्क में प्याज+आलू का वोटों से संबंध भी बेहद पुराना है| शायद यह प्राकृतिक सीक्रेट राहुल गांधी की समझ में आ गया है तभी उन्होंने यूरेका यूरेका कहते हुए लोक सभा में आलू पर वोटों की बेल[ Grafting] चढ़ा कर पोट्वे[ [PotVe]ईजाद कर लिया

मोदी भापे ,आलू+प्याज आवश्यक वस्तु अधिनियम की पिस्टल का ट्रिगर दबाने के लिए उंगलियां भी तो दो

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

भाजपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया मुबारकां देख हसाडे सोणे पी एम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने एक झटके में पुराने भारी भरकम कृषि मंत्री शरद पवार के आदेशों को पलटते हुए आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम १९५५ में डाल दिया है| अब देखेंगे कौन गरीबों के पेट पर लात मार कर आलू और प्याज की काला बाजारी करता है

झल्ला

ओ मेरे चतुर सेठ जी ठीक है मोदी भापे ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की पिस्टल का लाइसेंस जारी कर दिया है लेकिन इसका ट्रिगर दबाने के लिए नई उंगलियां भी तो लाओ

प्‍याज और आलू भी अब होंगे आवश्यक वस्‍तु अधिनियम,1955 के अधीन

बेशक देश में महंगाई इस समय ज्वलंत समस्या के रूप में मात्र एक माह की केंद्र सरकर को चुनौती दे रही है लेकिन मोदी सरकर भी आये दिन कोई न कोई नया फरमान जारी करके इस समस्या से जूझते दिखना चाह रही है शायद इसीलिए अब प्‍याज और आलू को आवश्यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्‍टॉक रखने की सीमाओं के दायरे में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है| इससे राज्‍य सरकारें आलू और प्‍याज की जमाखोरी रोकने के अभियानों के शुरू करने और इनके मूल्‍यों को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकेंगी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार अब प्‍याज और आलू को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्‍टॉक रखने की सीमाओं के दायरे में लाया जा रहा है
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्‍याज और आलू को आवश्‍क वस्‍तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्‍टॉक रखने की सीमाओं के दायरे में शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि उपभोक्‍ताओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की आसानी से उपलब्‍धता सुनिश्‍चित कराने और उन्‍हें बेईमान व्‍यापारियों के शोषण से बचाने के लिए आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 बनाया गया था। इस अधिनियम में उन वस्‍तुओं के उत्‍पादन, वितरण और मूल्‍य निर्धारिण के नियंत्रण का प्रावधान है, जिन्‍हें आपूर्ति बनाये रखने या उसमें वृद्धि करने या इनके एक समान वितरण और उचित मूल्‍यों पर इनकी उपलब्‍धता को सुनिश्‍चित करने के लिए ‘’आवश्‍यक वस्‍तु’’ घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन शक्‍तिेयों का प्रयोग करते हुए केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकारों/केन्‍द्र शासित प्रशासनों के विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्‍यक घोषित की गई वस्‍तुओं के संबंध में उत्‍पादन, मूल्‍यों और अन्‍य पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किये जाते हैं।